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Toll पर सरकार का बड़ा ऐलान : अब सिर्फ FASTag वालों को मिलेगी टोल टैक्स में छूट, ये होंगे नियम

नई दिल्ली। सरकार लगातार हर चीज में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। इसी के चलते टोल प्लाजा (Toll Plaza)पर भीड़ को कम करने के लिए सरकार ने फास्टटैग (FASTAG) लगाने का नियम बनाया था। जिससे लोगों को लाइन में घंटों इंतजार न करना पड़े। अब सरकार ने इसी सिलसिले में एक और बड़ा बदलाव किया है। जिसके तहत केंद्रीय परिवहन मंत्रालय (Ministry of Transportation) ने ऐलान किया है कि अब 24 घंटे में लौटने पर टोल टैक्स में हर किसी को छूट नहीं मिलेगी। डिस्काउंट (Discount On Toll Tax) सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी गाड़ियों में फास्टैग लगा होगा।

नए नियम के मुताबिक अगर आप 24 घंटे के अंदर (Returning on Same Day) कहीं से लौटते हैं, तो टोल प्लाजा पर आपके फास्टैग अकाउंट से खुद ही डिस्काउंट के बाद बची हुई टैक्स की रकम कट जाएगी। जबकि जिन गाड़ियों में फास्टैग नहीं लगा होगा, उन्हें ये लाभ नहीं मिलेगा। मालूम हो कि अभी तक यह सुविधा सभी के लिए थी। मगर अब कैश भुगतान करने वालों को पूरा टोल टैक्स चुकाना होगा। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने पिछले साल देश में फास्टैग के इस्तेमाल को अनिवार्य किया था। हालांकि अभी ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। कई टोल प्लाजा पर लोग नकद में टोल टैक्स देते हैं। जिसकी वजह से उन्हें इंतजार करना पड़ता है।

क्या है फास्टैग (What Is FASTag)
यह एक छोटी—सीडिवाइस है, जिसे किसी स्टिकर की तरह गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) के आधार पर काम करता है। जब भी गाड़ी टोल प्लाजा पर पहुंचती है तो वहा लगे स्कैनर इस टैग को स्कैन करते हैं। ऐसा करते ही टोल की रकम अकाउंट से अपने आप कट जाती है। फास्टैग आप पेटीएम या टोल प्लाजा आदि जगहों से ले सकते हैं।



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