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तीन तलाक कानून के 2 वर्ष पूरे होने पर मनाया जाएगा ‘मुस्लिम महिला अधिकार दिवस’

नई दिल्ली। तीन तलाक के विरुद्ध कानून लागू किए जाने की दूसरी वर्षगांठ पर आज पूरे देश में ‘मुस्लिम महिला अधिकार दिवस’ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मोदी सरकार में केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के सफदरजंग रोड़ पर स्थित घर पर आज एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं को आमंत्रित किया गया है। नकवी ने इस कार्यक्रम की घोषणा करते हुए मुस्लिम महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए लाए गए इस कानून का श्रेय भारतीय जनता पार्टी (BJP) को दिया। उन्होंने इस संबंध में एक ट्वीट करते हुए जानकारी दी।

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मुख्तार अब्बास नकवी के घर पर आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव तथा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी महिलाओं को संबोधित करेंगे। नकवी ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा पारित किए गए इस विधेयक ने मुस्लिम महिलाओं की आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान तथा आत्मविश्वास को मजबूत करने के साथ-साथ उनके संवैधानिक, मौलिक तथा लोकतांत्रिक अधिकारों की भी रक्षा की है।

क्या है यह कानून?
वर्ष 2019 को मोदी सरकार ने तीन तलाक की प्रथा समाप्त करने तथा मुस्लिम महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए एक विधेयक पारित किया था। इस बिल में तीन तलाक की प्रथा को एक अपराध बना दिया गया जिसमें पुलिस बिना वारंट के आरोपी की गिरफ्तारी कर सकती है। साथ ही दोषी के लिए तीन वर्ष की जेल की सजा सुनाए जाने का प्रावधान किया गया था और साथ ही कोर्ट उस पर जुर्माना भी लगा सकती है।

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इस बिल के पारित होने के बाद कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने केन्द्र सरकार पर मुस्लिमों को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार की आलोचना की थी। हालांकि केन्द्र सरकार ने इसे मुस्लिम महिलाओं के लिए न्यायपूर्ण बताते हुए कहा था कि इससे मुस्लिम महिलाओं का जीवन बेहतर होगा।



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