Delhi Unlock-4: दिल्ली में कल से खुलेंगे रेस्टोरेंट, बार, पब्लिक पार्क, इन चीजों पर रहेगी पाबंदी
नई दिल्ली। देश में महामारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर धीरे धीरे कम हो रही है। कोविड मरीजों के दैनिक मामलों में गिरावट दर्ज करने के बाद कई राज्यों में लॉकडाउन और कर्फ्यू के नियमों में छूट दी जा रही है। पिछले दिनों राष्ट्रीय राजधानी में की राहत दी गई थी। दिल्ली में अनलॉक पार्ट-4 की घोषणा की गई है जिसके तहत कई चीजों में रियायत दी गई है। दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी करते हुए कहा है कि कल यानि सोमवार से पार्क, गार्डेन, गोल्फ क्लब खुल जाएंगे। 21 जून सुबह 5 बजे से 28 जून सुबह 5 बजे तक बाजार, मार्केट काम्प्लेक्स, मॉल, रेस्टोरेंट और बार खुलेंगे।
रेस्टोरेंट्स और बार रात 10 बजे खुलेंगे
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने रविवार को एक आदेश में कहा कि राजधानी दिल्ली में सोमवार से ग्राहक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा सकेंगे। बार में दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे शराब पी सकेंगे। दिल्ली में कोविड प्रतिबंधों में ढील 28 जून की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। रेस्तरां और बार में बैठने की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू होंगे। रेस्टोरेंट्स सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक और बार में दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक ग्राहकों को बैठने की अनुमति है।
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सार्वजनिक पार्क, उद्यान, गोल्ड क्लब खोले जाएंगे
डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा कि सार्वजनिक पार्क, उद्यान और गोल्फ क्लब फिर से खोले जाएंगे। इसके साथ ही बाहरी योग गतिविधियों की भी अनुमति होगी। कोरोना संक्रमण की महामारी के चलते करीब दो माह बंद रहे शराब की दुकानें और रेस्तरानों को दोबारा 14 जून को खोल दिया था। देश में संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल में इन्हें बंद कर दिया गया था। हालांकि सिनेमा, जिम, स्पा सहित अन्य प्रतिबंधित गतिविधियां और सेवाएं 28 जून को सुबह पांच बजे तक बंद रहेंगी।
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इन पर रहेगी पाबंदियां....
— स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, कोचिंग, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे।
— सभी समाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक, त्योहारों से सम्बंधित आयोजनों पर पाबंदी होगी।
— स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स को फिलहाल खोलने की इजाजत नहीं।
— सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स अगले आदेश बंद रहेंगे।
— एंटरटेनमेंट पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क भी बंद रहेंगे।
— बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल को खोलने की इजाजत नहीं है।
— बिजनेस टू बिजनेस एक्सहिबिशन्स बंद रहेंगे।
— स्पा, जिम, योग संस्थान भी फिलहाल बंद रहेगी।
सशर्त इनको दी गई इजाजत..
— सभी स्टैंड अलोन शॉप, नेबरहुड शॉप, रेजिडेंशियल काम्प्लेक्स की दुकानें बिना ऑड इवन नियम के सभी दिनों पर खोली जा सकेंगी।
— गैर जरूरी सामान/ सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक होगा।
— सभी मार्केट, मार्केट काम्प्लेक्स और मॉल सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे।
— रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीटिंग कैपेसिटी के साथ सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुल सकेंगे।
— मार्केट, मार्केट काम्प्लेक्स, मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे।
— 50 प्रतिशत वेंडर्स के साथ एक ज़ोन में एक दिन में एक साप्ताहिक बाज़ार खोलने की इजाजत होगी। सड़क के किनारे साप्ताहिक बाज़ार लगाने की इजाजत नहीं होगी।
— सरकारी दफ्तर में ग्रेड-1 ऑफिसर 100 प्रतिशत क्षमता से काम करेंगे और बाकी स्टाफ 50 प्रतिशत ऑफिस में और 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
— प्राइवेट दफ्तरों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खोला जा सकेगा।
— शादी में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे और सिर्फ कोर्ट या घर पर ही शादी समारोह की इजाजत होगी।
— धार्मिक स्थलों को खोला जा सकेगा लेकिन श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं होगी।
— अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते।
— दिल्ली मेट्रो 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेगी।
— दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों को अधिकतम 50 प्रतिशत सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलाया जा सकेगा।
— ऑटो व रिक्शा में 2 यात्री, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा, मैक्सी कैब में 5 यात्री और RTV में अधिकतम 11 लोगों को यात्रा करने की इजाजत होगी।
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