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ट्विटर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की सख्ती, कहा- एक हफ्ते के भीतर हटाएं पोर्नोग्राफिक कंटेंट

नई दिल्ली। माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। देश में लागू नए आईटी कानून को लेकर सरकार के साथ जारी विवाद के बीच अब राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने ट्विटर पर कार्रवाई की मांग की है। बुधवार को NCW ने ट्विटर पर अश्लील सामग्री का स्वत: संज्ञान लेते हुए एक हफ्ते के भीतर कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले बीते दिन मंगलवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत पर दिल्ली ने ट्विटर के खिलाफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट को लेकर मामला दर्ज किया था।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा (Rekha Sharma) ने इस संबंध में ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर को पत्र लिखा है। साथ ही दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी एक पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच करने व उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

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रेखा शर्मा ने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर को लिखे पत्र में कहा है कि एक हफ्ते के भीतर ट्विटर पर उपलब्ध सभी अश्लील व पॉर्नोग्राफी कंटेंट को हटाया जाए। मालूम हो कि महिला आयोग ने इससे पहले भी ट्विटर को इसी तरह की शिकायत पर कार्रवाई करने के निर्देस दिए थे, लेकिन ट्विटर की ओर से किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया।

महिला आयोग ने इस बात पर चिंता जाहिर की कि इस तरह की प्रतिबंधित कंटेंट या सामग्री की जानकारी होने के बावजूद ट्विटर ने आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इस तरह के अश्लील कंटेंट से न केवल भारतीय कानून बल्कि ट्विटर की पॉलिसी का भी उल्लंघन होता है।

NCW ने 10 दिन में मांगा जवाब

महिला आयोग ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर करने वाली कुछ प्रोफाइल्स की डिटेल्स ट्विटर के साथ साझा की है और निर्देश दिए हैं कि इस तरह के सभी कंटेंट को एक हफ्ते के भीतर हटा दें। साथ ही महिला आयोग ने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले पर लिए गए एक्शन की जानकारी 10 दिन में साझा की जाए।

एनसीपीसीआर ने दर्ज कराई थी एफआईआर

आपको बता दें कि बीते दिन चाइल्ड पॉर्नोग्राफी कंटेंट को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने दिल्ली पुलिस से ट्विटर के खिलाफ शिकायत की गई थी। जिसके बाद पुलिस ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। साथ ही ट्विटर को एक नोटिस जारी कर उसके प्लेटफॉर्म पर बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री प्रसारित किए जाने के खिलाफ उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी है।

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पुलिस ने कहा कि भारतीय दंड संहिता, यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा कानून (पॉक्सो) और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। ट्विटर पर आरोप है कि उसने अपने मंच पर बाल पोर्नोग्राफी तक पहुंच की अनुमति दी है। मालूम हो कि हाल में आयोग ने एक जांच की थी जिसमें पाया था कि बच्चों के यौन शोषण से संबंधित कंटेंट ट्विटर पर आसानी से उपलब्ध है।



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