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अस्पतालों में कोरोना मरीजों को मिल सकेगा प्रवेश, सरकार ने नियमों में किया बदलाव

नई दिल्ली। पूरे देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और अस्पतालों में बेड्स के साथ-साथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हाहाकार मचा है। वहीं शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने

अस्पतालों में कोरोना मरीजों के प्रवेश के लिए नियमों में संशोधन किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि किसी भी मरीज को अस्पताल में प्रवेश के लिए सकारात्मक परीक्षण (पॉजिटिव टेस्ट) की आवश्यकता नहीं है।

मंत्रालय ने कहा कि कोविड केयर सेंटर (CCC) या समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र (DCHC) और डेडिकेटेड Covid हॉस्पिटल्स (DCH) के वार्ड में कोरोना संदिग्ध मरीज को भर्ती किया जा सकता है। केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार के अंतर्गत सभी निजी अस्पतालों समेत सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के अस्पतालों में COVID मरीजों का प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी मरीज को किसी भी तरह के लिए सेवाओं से इनकार नहीं किया जाएगा।

निर्देश में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि यदि मरीज किसी अलग शहर का है तो भी ऑक्सीजन या जरूरी दवाएं उपलब्ध की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि किसी भी मरीज को इस आधार पर प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा कि वह उस वैध पहचान पत्र के लिए सक्षम नहीं है, जिस शहर में वह है और जहां अस्पताल स्थित है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि अस्पताल में प्रवेश आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बेड उन व्यक्तियों द्वारा कब्जा नहीं किए जाए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तीन दिन के भीतर उपरोक्त निर्देशों को शामिल करते हुए आवश्यक आदेश और परिपत्र जारी करने की सलाह दी है, जो एक उपयुक्त समान नीति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।



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