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तमिलनाडु में बढ़े प्रतिबंध, दोपहर 12 बजे तक दुकानों को खोलने का आदेश

तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को अपनी कोविड -19 के प्रतिबंध की रणनीति के तहत अधिक प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। जिसमें सब्जियों और प्रावधानों जैसी आवश्यक चीजें बेचने के अलावा अन्य दुकानें चलाने पर प्रतिबंध है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 6 से 20 मई तक, वाणिज्यिक परिसरों में स्थित सब्जियों और प्रावधान की दुकानों को बंद रखना होगा, जबकि स्टैंडअलोन की दुकानें केवल 50 प्रतिशत ग्राहकों के साथ दोपहर तक ही खुली रह सकती हैं। उपर्युक्त प्रावधान और सब्जी की दुकानों के अलावा, अन्य सभी दुकानों को खुले रहने से रोक दिया गया है। कोरोनोवायरस के मामलों में तेज वृद्धि की ओर इशारा करते हुए दूध और दवाओं की बिक्री करने वाली दुकानों पर कोई रोक नहीं है।

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50 फीसदी उपस्थिति में खुलेंगे ऑफिस
वहीं दूसरी ओर सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ चल सकते हैं, जबकि मेट्रो रेल, निजी बसों और टैक्सियों में बैठने की क्षमता 50 प्रतिशत तक ही सीमित होनी चाहिए। वहीं रेस्तरां केवल सामान बेच सकता है जबकि चाय की दुकानें केवल दोपहर तक खुली रह सकती हैं और ग्राहक ऐसे स्थानों पर बैठकर भोजन नहीं कर सकते हैं। इस दौरान सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, शैक्षिक, मनोरंजन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जबकि सिनेमाघर बंद रहेंगे।

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नाइट कफ्र्यू में इन्हें मिली छूट
मृत्यु संबंधी घटनाओं में 20 व्यक्तियों से ज्यादा एकत्र नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्पा भी बंद रहेंगे। रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक कफ्र्यू की अनुमति देने वालों में हवाई अड्डों / रेलवे स्टेशनों, दूध वितरण और स्वास्थ्य सेवाओं की यात्रा शामिल है, जबकि ईंधन आउटलेट खुले रहने की अनुमति होगी। उद्योग और उद्योग विनिर्माण आवश्यक वस्तुएं, इसके अलावा दूरसंचार कंपनियां रात के कफ्र्यू के दौरान भी काम करना जारी रख सकती हैं।



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