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Telangana: कोरोना संकट के बीच सरकार ने 1 मई तक लगाया Night Curfew, ये रहेगा वक्त

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Cornavirus In India ) देश के कई राज्यों में बेकाबू होता जा रहा है। यही वजह है कि राज्य सरकारें बड़े स्तर कड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में अब तेलंगाना सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। तेलंगाना में नाइट कर्फ्यू ( Telangana Night Curfew ) का ऐलान किया गया है। ये नाइट कर्फ्यू रात 9 से सुबह 5 बजे तक रहेगा।

तेलंगाना में एक मई तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी। खास बात यह है कि इस पाबंदी से कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा तो इसके बाद समीक्षा बैठक में और भी कई पाबंदियों को लेकर फैसला लिया जा सकता है।

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तेलंगाना में कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों में महामारी के 5,926 नए मामले आए हैं, जो राज्य में एक दिन में सामने आए सर्वाधिक मामले हैं।

यही वजह है कि सरकार ने कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए 1 मई तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। रात 9 से सुबह 5 बजे तक प्रदेशभर में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बड़ा फैसला
दरअसल इससे पहले हाईकोर्ट ने तेलंगाना सरकार को राज्य में लॉकडाउन लगाना है या नहीं इस पर निर्णय लेने के लिए दो दिन का अल्टीमेटम दिया था।

हाईकोर्ट ने कहा था, 48 घंटे के अंदर, सरकार को तालाबंदी या कर्फ्यू पर फैसला करना होगा। माना जा रहा है कोर्ट के इसी आदेश को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है।

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3 लाख के पार हुई संक्रमितों की संख्या
तेलंगाना में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। राज्य में अभी तक 3.61 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हुए हैं। वहीं संक्रमण से और 18 लोगों की मौत होने के साथ ही मरने वालों की संख्या 1856 तक पहुंच गई है।
सरकार की तरफ से जारी बुलेटिन के मुताबिक, 19 अप्रैल रात आठ बजे तक ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में सबसे ज्यादा 793 नये मामले आए हैं, जबकि मेडचल मल्काजगिरि में 488 और रंगारेड्डी में 455 नए मामले आए हैं।

नए आदेश के मुताबिक दौरान रेस्त्रां, बाजार, दुकानों समेत मॉल आदि को रात 8 बजे तक ही खुले रहने की अनुमति दी गई है। वहीं जरूरत की चीजों जैसे दवाई की दुकान, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ( बस अड्डे, स्टेशन, एयरपोर्ट तक जाने के लिए ) खुले रहेंगे।
इसके अलावा सभी सरकारी कर्मचारियों भी ड्यूटी पास दिखाकर ही कर्फ्यू के बीच मूवमेंट कर सकते हैं। रात 9 से सुबह 5 बजे तक आम आदमी को मूवमेंट की इजाजत नहीं होगी। कर्फ्यू पास के जरिए जरूरी काम के दौरान ट्रैवल किया जा सकता है।



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