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गिरिजा वैद्यनाथन बनेगी एनजीटी की एक्सपर्ट मेंबर, मद्रास हाईकोर्ट ने दी हरी झंडी

नई दिल्ली। मद्रास हाई कोर्ट ने शनिवार को पूर्व मुख्य सचिव गिरिजा वैद्यनाथन को बड़ी राहत देते हुए एनजीटी के एक्सपर्ट मेंबर के रूप में शामिल होने की हरी झंडी दे दी। अदालत ने उसकी नियुक्ति पर अंतरिम रोक और एक जनहित याचिका याचिका खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि वह पर्यावरणीय मामलों से निपटने के लिए पांच साल के अनुभव रखने की वैधानिक आवश्यकता को पूरा नहीं करती हैं। आपको बता दें कि पूवुलागिन नानबर्गल के एक स्वैच्छिक पर्यावरण संगठन के प्रमुख जी. सुंदरराजन ने इस साल की शुरुआत में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें गिरिजा वैद्यनाथ को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त करने को चुनौती दी गई थी और अदालत ने 9 अप्रैल को नियुक्ति को रद्द कर दिया था।

कोर्ट ने गिनाया उनका अनुभव
मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार राममूर्ति ने कहा कि पूर्व मुख्य सचिव गिरिजा ने दिसंबर 2001 और अगस्त 2002 के बीच 9 महीनों के लिए पर्यावरण और वन सचिव के रूप में कार्य किया था और नवंबर 2003 और मई 2005 के बीच 19 महीने के लिए तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। । ये पद पर्यावरणीय मामलों से संबंधित हैं। इसके अलावा, न्यायाधीशों ने गिरिजा के वकील एम. संथानारामन के साथ सहमति व्यक्त की कि अगस्त 2002 और नवंबर 2003 के बीच स्वास्थ्य सचिव के रूप में उनका कार्यकाल और एक बार जून 2011 से सितंबर 2012 तक का कार्यकाल भी ध्यान रखा जाना चाहिए, जब वो जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियमों 1998 के कार्यान्वयन के लिए राज्य-स्तरीय सलाहकार समिति पदेन अध्यक्ष भी थीं।

इस पक्ष का भी रखा ध्यान
न्यायाधीशों ने अपने फैसले में लिखा कि विभिन्न प्रकार के वेस्ट, विशेष रूप से बायो मेडिकल वेस्ट को निपटाने के महत्वपूर्ण तरीके जैसे मामलों ने पिछले कुछ दशकों में ही ध्यान आकर्षित किया, वो भी तब जब तीसरी प्रतिवादी यानी गिरिजा वैद्यनाथन सक्रिय रूप से सेवा में थी। जजों ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि तीसरी प्रतिवादी राज्य में बायो मेडिकल वेस्ट के निपटान के लिए जमीनी नियम स्थापित करने में शामिल रही होंगी।

फर्स्ट डिविजन बेंच ने नहीं जताया था भरोसा
फर्स्ट डिविजन बेंच ने उनके दावे को बहुत अधिक भरोसा नहीं दिया कि उसने दो साल से अधिक समय तक राज्य के मुख्य सचिव के रूप में अपनी क्षमता के साथ पर्यावरणीय मामलों को निपटाया था और विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर राज्य द्वारा उठाए गए कदमों को समझाने के लिए कई अवसरों पर एनजीटी के समक्ष भी पेश हुई थी। उनके द्वारा स्वास्थ्य सचिव के रूप में पर्यावरण और वन विभाग में संयुक्त लगभग 28 महीनों के साथ और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में बिताया गया है, जो अपेक्षित अनुभव के पांच वर्षों के लगभग पूरी तरह से कवर किया है।

चयन समिति पर नहीं उठा सकते हैं सवाल
न्यायालय ने यह भी कहा कि एक सर्वोच्च चयन समिति, जिसमें एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शामिल हैं, निश्चित रूप से मुख्य सचिव के खासकर उस अनुभव को ध्यान में रखा होगा जिसमें उन्होंने पर्यावरण मामलों से निपटाया है। उसके बाद ही उनका चयन एनजीटी के एक्सपर्ट पैनल में किया होगा। खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि हालांकि मामला खत्म हो गया है, ऐसे कई पहलू हैं जिन्हें बड़े जनहित में विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। शुरुआत के लिए, एक नौकरशाह के पर्यावरण के मामलों में शामिल होने की सीमा, जो इस तरह के संबंध में पांच साल के अपने अनुभव की ओर गिना जाएगा, ऐसे व्यक्ति के लिए अधिनियम में अधिक स्पष्टता के साथ वर्तनी की आवश्यकता हो सकती है जिसे वास्तविक के समकक्ष माना जाता है।



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