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तमिलनाडु में पूर्ण लॉकडाउन को लेकर नए दिशानिर्देश जारी, इन सेवाओं पर रहेगी पाबंदी

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है, जबकि कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू है। इसी कड़ी में अब तमिलनाडु सरकार ने भी राज्य में पूर्ण लॉकडाउन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तमिलनाडु में रविवार यानी कल से पूर्ण लॉकडाउन लागू होगा। इस दौरान कई तरह की पाबंदियां रहेगी।

पुलिस के अनुसार, लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने अभी हाल ही में कर्फ्यू की घोषणा की थी और और 12वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी गई थी।

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कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार ने कर्फ्यू की घोषणा करने के साथ ही कई तरह के प्रतिबंधों की घोषणा की थी। सरकार ने पर्यटकों के हिल स्टेशनों पर जाने पर प्रतिबंध लगाने और आवश्यक सेवाओं को छूट देने के साथ रविवार को पूर्ण लॉकडाउन से छूट गई थी।

इन सेवाओं पर रहेगी पाबंदी

इसके अलावा सरकार ने सोमवार से (26 अप्रैल) होटल/रेस्तरां से सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच, दोपहर 12 बजे से 3 बजे और शाम 6 बजे से रात के 9 बजे के बीच भोजन वितरण की अनुमति दी है। जबकि ब्यूटी पार्लर, सैलून, स्पा, नाई की दुकानें, सब्जी/मांस/मछली की दुकानें, मूवी थिएटर, शॉपिंग मॉल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, सतत प्रक्रिया उद्योगों को संचालित करने की अनुमति है।

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बता दें कि 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने के बाद से राज्य में कोरोना वायरस संक्रमणों की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। शनिवार को राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 100,000 तक छूने की उम्मीद है। इससे पहले शुक्रवार को सक्रिय मरीजों की संख्या 95,048 था।



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