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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला, रेगुलर मेडिकल उपकरणों के लाइसेंस की वैधता 6 महीने एक्सटेंड

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Health Ministry ) ने फैसला किया है आठ सूचीबद्ध चिकित्सा उपकरणों को आयात करने या निर्माण करने के लिए लाइसेंस की वैधता ( Licence Validity ) को 6 महीने एक्सटेंड किया जा रह है।

मंत्रालय ने पहले चिकित्सा आइटम - सभी प्रत्यारोपण योग्य चिकित्सा उपकरण, सीटी स्कैन उपकरण, एमआरआई उपकरण, डीफिब्रिलेटर, पीईटी उपकरण, डायलिसिस मशीन, एक्स-रे मशीन और अस्थि मज्जा सेल विभाजक - को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम के तहत विनियमित करने के लिए अधिसूचित किया था। मेडिकल डिवाइसेस रूल्स (MDR) 2017 के तहत 1 अप्रैल से लागू होना था।

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मंत्रालय ने एमडीआर, 2017 के प्रावधानों को लागू करने के लिए छह महीने के अतिरिक्त समय को मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक आयातकों और निर्माताओं को आयात के लिए केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण या राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से आयात या विनिर्माण लाइसेंस लेना आवश्यक है।

इसके तहत ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने सीटी स्कैन, एक्स-रे, एमआरआई मशीनों आदि का निरंतर उपयोग और आसान आयात सुनिश्चित करने के लिए, उन निर्माताओं के लिए लाइसेंस की वैधता का विस्तार करने का आदेश दिया, जिन्होंने पहले से ही अपने जमा किए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए कोरोना संक्रमण के बीच चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति श्रृंखला निरंतरता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अब फैसला लिया है कि मौजूदा आयातक / निर्माता जो पहले से ही किसी को आयात / निर्माण कर रहे हैं।

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इन उपकरणों, ने केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण या राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण को एमडीआर, 2017 के प्रावधानों के तहत उक्त डिवाइसों के संबंध में आयात / विनिर्माण लाइसेंस देने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, उक्त आवेदन को वैध माना जाएगा।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने आदेश में कहा है, इस आदेश के जारी होने से 6 महीने तक सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी या स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी उक्त डिवाइस का आयात / निर्माण जारी रख सकता है।



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