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BMC ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन, इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के मुताबिक यूके, यूरोप, मिडिल ईस्ट, साउथ अफ्रीका से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिनों का इंस्टीट्यूशनल और 7 दिनों का होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा।

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इन यात्रियों को क्वारनटाइन से राहत

नई गाइडलाइन के मुताबिक 65 साल से ऊपर के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और पांच साल के नीचे के बच्चों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से छूट दी गई है। बीएमसी ने इसको लेकर जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए है।

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मेडिकल इमरजेंसी

ऐसे यात्री भी छूट का लाभ उठा सकते हैं जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या जिन्हें तुरंत मेडिकल इमरजंसी की जरूरत हो। मेडिकल इमरजेंसी की कटेगरी में उन्हें शामिल माना जाएगा जिनके घर में पिता, माता, भाई, बहन या अन्य सदस्य किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हों, या किसी की मृत्यु हो गई हो। ऐसे यात्री जिन्होंने कोविड-19 का डोज पूरा कर लिया हो। मेडिकल प्रोफेशनल्स जो सर्जरी या दूसरे जरूरी काम से मुंबई पहुंचने वालों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से छूट मिलेगी।



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