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31 मार्च तक PAN-Aadhaar लिंक करना जरूरी, वरना भरना पड़ेगा जुर्माना

नई दिल्ली। 1 अप्रैल से कई नए नियम शुरू होने जा रहे हैं, ऐसे में उनके बारे में जानना और पहले से ही उसके समाधान की दिशा में कार्य करना बहुत जरूरी है। अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन्हीं में से एक नियम है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना। यानी की यदि आपके पास पैन कार्ड है तो आपके लिए जरूरी है कि 1 अप्रैल से पहले उसे आधार कार्ड से लिंक करा लें।

केंद्र सरकार ने पैन-आधार को लिंक कराने की समयसीमा 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ाई है। अब अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आयकर कानून के मुताबिक, तय समय सीमा में आधार-पैन लिंक नहीं कराया गया, तो पेनल्टी देनी पड़ सकती है। आइए जानते हैं कि पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करा सकते हैं..

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इस तरह से पैन-आधार को करें लिंक

- सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं।

- इसके बाद दिए Link आधार विद पैन कार्ड ऑपशन पर क्लिक करें।

- आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर भरें।

- यदि आपके आधार कार्ड में सिर्फ जन्म की साल मेंशन है तो स्क्वायर टिक करें।

- फिर कैप्चा कोड़ डालें

- इसके बाद Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें।

- इसके साथ ही आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।

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एसएमएस के जरिए भी करा सकते हैं और एक्टीवेट

यदि इस प्रक्रिया को करने में आप असमर्थ हैं तो एक एसएमएस के जरिए भी अपना पैन आधार से लिंक करा सकते हैं। इसके लिए आप अपने फोन के मैसेज में UIDPAN टाइप करें। फिर 12 अंकों वाला Aadhaar नंबर लिखें। उसके बाद 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें। इसके बाद 567678 या 56161 पर इसे भेज दें।

यदि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय यानी डिएक्टीव हो गया है, तो आप एक एसएमएस भेजकर फिर से एक्टीव करा सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं और वहां पर 12 अंकों वाला PAN नंबर लिखें फिर स्पेस देकर 10 अंकों वाला Aadhaar नंबर लिखें और 567678 or 56161 पर SMS कर दें। ध्यान रहे दोनों ही प्रक्रिया को करने के लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही एसएमएस करना होगा।



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