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Jharkhand: चारा घोटाले में Lalu Prasad Yadav को बड़ा झटका, हाई कोर्ट से नहीं मिली जमानत

रांची। बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री रह चुके राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। लालू प्रसाद की ओर से कपिल सिब्बल ने आधी सजा अवधि पूरी किए जाने को लेकर बहस की। तो वहीं आधी सजा काटने को लेकर भी दस्तावेज जमा किए गए हैं।

अब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की ओर से लालू यादव की सजा आधी अवधि दो माह सात दिन कम होने संबंधी दस्तावेज जमा कर बहस की जा रही है। लालू यादव के पक्ष में दिए गए दलीलों पर सीबीआई जवाब दे रही है। बता दें कि उच्‍च न्‍यायालय के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू की जमानत याचिका पर बहस हो रही है।

संभावना जताई जा रही है खराब स्वास्थ्य से गुजर रहे लालू प्रसाद यादव आज (शुक्रवार) जेल से बाहर आ सकते हैं। दुमका कोषागार से अवैध निकासी यानी चारा घोटाले (Chara Ghotala, Fodder Scam) के मामले में लालू यादव को निचली अदालत से सात साल की सजा सुनाई गई है। अब जब लालू ने आधी सजा काट ली है तो हाई कोर्ट से जमानत के लिए गुहार लगाई है।

 

तेजस्वी यादव ने जताई जमानत मिलने की उम्मीद

एक तरफ लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है, तो दूसरी तरफ लालू के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा (Bihar Assembly) के नेता प्रतिपक्ष तेजस्‍वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कहा कि आज हाई कोर्ट से पिता को जमानत मिलने की पूरी उम्‍मीद है।

जमानत मिलने की उम्मीद को लेकर राजद नेता-कार्यकर्ता और राजद प्रमुख के समर्थकों का जमावड़ा राबड़ी देवी (Rabri Devi) के आवास के समीप लगा है।

बता दें कि इससे पहले जमानत याचिका पर 12 फरवरी को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। सीबीआई ने कोर्ट से ऑर्डर सीट जमा करने का वक्त मांगा था। कोर्ट ने सीबीआई की मांग स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 19 फरवरी तक के लिए टाल दी थी।

लालू यादव के अधिवक्ताओं के मुताबिक, निचली अदालत की जितनी रिपोर्ट झारखंड हाई कोर्ट ने मांगी गई थी, वह सारी रिपोर्ट उन्होंने कोर्ट में जमा कर दी थी, लेकिन, सीबीआई की तरफ से जानबूझ कर समय बढ़ाया जा रहा है।

 सीबीआई कर रही जमानत का विरोध

आपको बता दें कि सीबीआई लालू की जमानत याचिका का विरोध कर रही है। सीबीआई का कहना है कि लालू प्रसाद ने आधी सजा नहीं काटी है। आधी सजा काटने में 28 दिन कम है। लिहाजा, उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती।

ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार लालू यादव को बेल मिलती है या नहीं। मालूम हो कि यदि इस मामले में लालू को जमानत मिल जाती है तो वे जेल से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले अन्य मामलों में पहले ही लालू को जमानत मिल चुकी है।



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