जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश, केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना जारी

नई दिल्ली। स्वतंत्र भारत के 70 सालों के इतिहास में आज यानी 31 अक्टूबर एक ऐतिहासिक दिन है। आज से भारत का स्वर्ग कहलाने वाले जम्मूू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं।
आज देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है। इस खास अवसर पर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों का उदय हुआ है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 'जम्मू एवं कश्मीर' के केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के रूप में पुनर्गठन पर एक अधिसूचना जारी की है।
राज्य अब से दो केंद्रीय शासित प्रदेशों- एक, विधानसभा वाला जम्मू एवं कश्मीर वहीं दूसरा बिना विधानसभा वाले लद्दाख के रूप में अस्तित्व में है।
[MORE_ADVERTISE1]
[MORE_ADVERTISE2]Under the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, the state of Jammu and Kashmir has been divided into two Union Territories — Jammu and Kashmir, and Ladakh, from midnight. pic.twitter.com/XBDGhhmIDA
— ANI (@ANI) October 31, 2019
इसमें कहा गया कि 'जम्मू एवं कश्मीर सरकार' को अब 'केंद्र शासित जम्मू एवं कश्मीर सरकार' और 'केंद्र शासित लद्दाख प्रशासन' माना जाएगा।
30 अक्टूबर को जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया कि वहां बने कुछ केंद्रीय कानून और नियम, जो कि अखंड जम्मू एवं कश्मीर पर लागू हैं, दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगे।
गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य विधान परिषद सहित राज्य विधानमंडल को समाप्त कर दिया गया है और अब से इसे 'केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की विधानसभा' के रूप में जाना जाएगा।
[MORE_ADVERTISE3]

मंत्रालय ने कहा कि समय-समय पर संशोधित किए गए संविधान के सभी प्रावधान मौजूदा जम्मू एवं कश्मीर में पांच अगस्त 2019 से लागू हो गए हैं।
मंत्रालय ने आगे कहा कि पांच अगस्त 2019 से 31 अक्टूबर के बीच किए गए किसी भी अधिसूचना या आदेश, नियम या नियुक्ति को 'संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसा कानून के अनुसार किया गया है।

from Patrika : India's Leading Hindi News Portal
Read The Rest:patrika...
Post a Comment