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कोरोना के Delta+ वैरिएंट से महाराष्ट्र में पहली मौत, सरकार ने अनलॉकिंग नियमों को किया सख्त

मुंबई। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी जरूर देखी जा रही है लेकिन इसके नए डेल्टा प्लस वैरिएंट ने चिंताएं बढ़ा दी है। देश में अब तक दर्जनों डेल्टा प्लस वैरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट से पहली मौत के बाद उद्धव सरकार ने अनलॉक के नियमों को सख्त कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि दुकानें और अन्य सार्वजनिक स्थान अब शाम 4 बजे तक बंद रहेंगे।

बता दें कि कोरोना संक्रमण के नए वैरिएंट डेल्टा प्लस की वजह से शुक्रवार को रत्नागिरी की एक 80 वर्षीय महिला की मौत हो गई। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉकिंग नियमों को सख्त करने का फैसला किया है। वर्तमान में राज्य में डेल्टा प्लस के 20 नए मामले सामने आए हैं।

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महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि कोरोना के डेल्टा और डेल्टा प्लस वैरिएंट से संक्रमित मामलों के सामने आने के बाद अब संभावित तीसरी लहर से पहले प्रतिबंधों में ढील देकर राज्य को जोखिम में नहीं डाला जा सकता है। सरकार ने कहा है कि अब सिर्फ आरटी-पीसीआर टेस्ट किए जाएंगे जो कि एक निर्णायक कारक होगा, रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि, अब वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जाएगा।

सरकार के नवीनतम आदेश के अनुसार, पुणे और ठाणे सहित सभी प्रशासनिक इकाइयों को न्यूनतम स्तर 3 प्रतिबंधों के तहत रखा जाएगा, जिसका अर्थ है कि मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थानों को खोलने की पिछले आदेश रोक दी जाएगी। इसके अलावा, दुकानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों को अब शाम 4 बजे तक बंद करना होगा।



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