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ओडिशा अनलॉक : मिठाई, साइकिल बिक्री, वाहन मरम्मत की दुकानें खुली, इनपर रहेगी पाबंदी

नई दिल्ली। कोरोना के नए मामलों की कमी आने के बाद ओडिशा सरकार (Odisha Government) ने बुधवार को कोविड-19 संक्रमण के प्रसार के लिए राज्य में मई से लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने का ऐलान किया है। 17 दिनों के लॉकडाउन के बाद ओडिशा सरकार (Odisha UNLOCK) ने आज चरणबद्ध तरीके से अनलॉक प्रक्रिया शुरू की। प्रदेश में आंशिक अनलॉक 17 जून (सुबह 5 बजे) से लागू होगा और 1 जुलाई (सुबह 5 बजे) तक जारी रहेगा। अनलॉक के तहत कल से राज्य के 30 में से 17 जिलों में लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील दी जाएगी। इन 17 जिलों में दुकानें सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक खुली रहेंगी।

लॉकडाउन का पालन करने के लिए जनता का धन्यवाद
मुख्य सचिव सुरेश महापात्र ने आज एक संवाददता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 संक्रमण दर में भारी गिरावट आई है और इस सप्ताह परीक्षण सकारात्मकता दर (टीपीआर) घटकर 6 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने कहा कि मैं ओडिशा के लोगों को लॉकडाउन का पालन करने के लिए धन्यवाद देता हूं। महापात्र ने कहा कि राज्य में चरम अवधि पहले ही खत्म हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि अगर लोग सरकार के साथ समन्वय करना जारी रखते हैं, तो स्थिति को कुछ दिनों में पूरी तरह से नियंत्रण में लाया जा सकता है।

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30 में से 17 जिलों में रियायत
अनलॉक के तहत कल से राज्य के 30 में से 17 जिलों (श्रेणी ए) में लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। इन 17 जिलों में दुकानें सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक खुली रहेंगी। श्रेणी ए जिले राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में हैं जहां परीक्षण सकारात्मकता दर (टीपीआर) 5 प्रतिशत या उससे कम है। वहीं बाकी 13 जिलों (श्रेणी बी) में दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच खुली रहेंगी। तटीय जिलों और अधिक सकारात्मकता दर वाले जिलों को श्रेणी बी जिलों में शामिल किया गया है।

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मिठाई, साइकिल बिक्री, वाहन मरम्मत की दुकानें खुली
राज्य सरकार ने दूध उत्पादकों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए आंशिक अनलॉक अवधि में मिठाई की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। हालांकि, दुकानदारों को केवल पार्सल में सामान देने की अनुमति है। अनलॉक के तहत साइकिल (बिक्री) और वाहन मरम्मत की दुकानें खोली जाएंगी। कैटेगरी ए के तहत केवल 17 जिलों में टेक अवे पैकेट के लिए स्ट्रीट वेंडिंग की अनुमति दी गई है।

पार्क और जिम रहेंगे बंद, शादी, दाह संस्कार और मंदिर में पहले की तरह पाबंदी
लोगों को मॉर्निंग वॉक और साइकिलिंग और जॉगिंग जैसी शारीरिक फिटनेस गतिविधियों की अनुमति होगी। लेकिन पार्क और जिम बंद रहेंगे। आंशिक ताला खोलने के अनुसार विवाह, दाह संस्कार, सभा, सामाजिक समारोह, मंदिर खोलने के संबंध में सभी प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेंगे। सभी आवश्यक सेवाओं, माल के परिवहन, औद्योगिक गतिविधियों, निर्माण गतिविधियों की अनुमति होगी लेकिन सार्वजनिक बस सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

कोविड -19 लॉकडाउन शुरू में 5 मई से 17 मई तक लगाया गया था। हालांकि, राज्य में संक्रमण बढ़ने के बाद इसे पहले 1 जून और बाद में 17 जून तक बढ़ा दिया गया था।



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