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केंद्र सरकार का WhatsApp को जवाब, केवल बहुत गंभीर अपराध के मामले में चाहिए जानकारी

नई दिल्ली। देश की नई सोशल मीडिया नीति के खिलाफ वाट्सऐप द्वारा अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद सरकार ने सीधे बयान जारी किया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कड़े शब्दों में जवाब जारी करते हुए कहा कि भारत 'हर नागरिक की निजता के अधिकार' का सम्मान करता है और इसका उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं है। एक बयान में आईटी मंत्रालय ने अंतिम मौके पर वाट्सएप द्वारा मध्यस्थ दिशानिर्देशों को चुनौती देने को मानदंडों को प्रभावी होने से रोकने के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास करार दिया।

मंत्रालय ने आगे कहा, "भारत में चलाया जा रहा कोई भी ऑपरेशन देश के कानून के अधीन है। दिशानिर्देशों का पालन करने से वाट्सएप का इनकार करना, स्पष्ट रूप से उन उपायों की अवहेलना करना है, जिनके इरादे पर निश्चित रूप से संदेह नहीं किया जा सकता है।"

सरकार ने कहा कि वाट्सएप द्वारा भारत के मध्यस्थ दिशानिर्देशों को निजता के अधिकार के विपरीत चित्रित करने का
प्रयास "गुमराह" करने वाला है। "इसके विपरीत, भारत में, गोपनीयता एक मौलिक अधिकार है जो उचित प्रतिबंधों के अधीन है। इस तरह के प्रतिबंध का उदाहरण नियम 4 (2) (मूल या पहल करने वाले का पता लगाने के लिए) है।"

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत सरकार मानती है कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और अपने सभी नागरिकों के लिए इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।

वाट्सएप को आश्वस्त करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत द्वारा प्रस्तावित उपायों में से कोई भी किसी भी तरह से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के सामान्य कामकाज को प्रभावित नहीं करेगा और आम यूजर्स के लिए भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आईटी मंत्रालय ने आगे कहा कि निजता के अधिकार सहित कोई भी मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है और यह उचित प्रतिबंध के अधीन है।

मध्यस्थ दिशानिर्देशों के अनुसार, सबसे पहले सूचना जारी करने वाले का पता केवल उस परिदृश्य में लगाया जा सकता है, जहां अन्य उपाय अप्रभावी साबित हुए हों, जिससे इसे अंतिम उपाय बना दिया गया हो। इसके अलावा, ऐसी जानकारी केवल कानून द्वारा स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार ही मांगी जा सकती है जिससे पर्याप्त कानूनी सुरक्षा उपायों को शामिल किया जा सके।

केंद्र की यह प्रतिक्रिया वाट्सएप द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में सरकार के नए डिजिटल नियमों को चुनौती देते हुए एक मुकदमा दायर करने के बाद आई है, जिसमें तर्क दिया गया है कि कंपनी को एन्क्रिप्टेड मैसेज तक पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता गोपनीयता सुरक्षा को तोड़ देगी।



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