Coronavirus फैलाव रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने 1 जून तक बढ़ाया कर्फ्यू, जानिए किन्हें मिली छूट

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus ) संकट के बीच कई राज्यों में लगातार पाबंदियां बढ़ाई जा रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड ( Uttarakhand ) में भी कोरोना कर्फ्यू ( Corona Curfew ) की अवधि को 1 जून तक बढ़ाया गया है।
कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने निर्देश जारी किए। सरकार के शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने बताया कि प्रदेश में कोविड कर्फ़्यू को 1 जून तक बढ़ाया गया है।
व्यापारियों की मांग के अनुरूप मुख्यमंत्री जी के साथ विमर्श के बाद बाजार खुलने के समय को 7 से 10 के बजाए सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है।
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इन सेवाओं को मिलेगी छूट
कोरोना कर्फ्यू के दौरान पूर्व की तरह आवश्यक सेवाओं दूध, मीट मछली, फल, सब्जी की दुकानें खोली जा सकेगी।
राशन और किराने की दुकानों के लिए आम जनता को 28 मई को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी में छूट रहेगी।
दवा और पशु चारे की दुकानें खुली रहेंगी
कर्फ्यू के दौरान दवा और स्वास्थ्य उपकरणों से जुड़ी दुकानों के साथ ही पशु चारे और कृषि व बागवानी से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। इसके साथ ही पेट्रोल पंपों को भी छूट दी गई है।
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि पिछले कई दिनों से कोविड का ग्राफ प्रदेश में कम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अपने स्तर से सरकार पूरी तरीके से इसकी रोकथाम में जुटी हुई है।
प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा ही सरकार के सबसे पहली प्राथमिकता है, लिहाजा भविष्य में कोरोना आंकड़ों में कमी आएगी तो तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार कोविड में ढील दी जा सकेगी।
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एक हफ्ते क्वारंटीन रहेंगे प्रवासी
अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी उत्तराखंड में एक हफ्ते तक क्वारंटीन सेंटरों में रहेंगे। ग्राम पंचायतें इसके लिए व्यवस्था करेंगी।
एक हफ्ते बाद यदि किसी व्यक्ति में कोई लक्षण नजर नहीं आते तो तब ही उन्हें घर जाने की इजाजत दी जाएगी।
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