महाराष्ट्र सरकार ने ईद को लेकर लागू किए अहम नियम, पालन ना करने पर होगी कार्रवाई

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के कहर के बीच लॉकडाउन लगाया गया हुआ है। वहीं मुस्लिम धर्म का पवित्र त्योहार ईल-उल-फितर भी सामने हैं। ऐसे में सरकार ने ईद को देखते हुए कुछ नियम और दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिन्हें मानना जरूरी है। ताकि पवित्र त्योहार को सेलीब्रेट भी किया जा सके और कोरोना महामारी से भी बचा सके। नियम और दिशा निर्देश पालन ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
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राज्य सरकार की ओर से जारी हुए निर्देश
1. कोरोना वायरस को देखते हुए मुसलमानों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से नमाज़, तरावीह सहित इफ्तार के लिए मस्जिद या सार्वजनिक स्थानों ना जाएं। घर पर रहकर सभी नियमों का पालन करें।
2. नमाज के लिए मस्जिद या खुली जगहों पर एकत्र ना हों।
3. ईद के मौके पर बीएमसी और स्थानीय प्रशासन ने सामानों की खरीद के लिए एक समय सीमा निर्धारित की है और इसका सख्ती से पालन जरूार है। बाजार में सामान ,सामान खरीदने या एक साथ एकत्र होने पर प्रतिबंध हैं।
4. फेरीवालों को कफ्र्यू के दौरान सड़कों पर स्टॉल लगाना मनाही है। प्रदेश में धारा 144 लागू होने के साथ रात में भी लॉकडाउन रखा गया है। किसी को भी बिना किसी कारण सड़कों पर जाना मनाही है।
5. ईद के मौके पर जुलूस, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा।
6. धार्मिक स्थान बंद होंगे ऐसे में मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक नेताओं और गैर सरकारी संगठनों को त्योहार को सादगी से मनाने के लिए जागरुक करें।
7. ईद के दिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कड़ाई से करना होगा। मास्क और सैनिटाइजऱ का भी बराबर प्रयोग करें।
8. कोरोना को रोकने के लिए सरकारी मदद व पुनर्वसन, स्वास्थ्य, पर्यावरण, चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ-साथ संबंधित नगर निगम, पुलिस, स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
9. ईद के दिन कोई और निर्देश जारी किए जाते हैं, तो उनका अनुपालन करना जरूरी।
10. नियम और दिशा निर्देश पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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