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हरियाणा में इन गाइडलाइन के साथ आज से सात दिन का लॉकडाउन, चंडीगढ़ में भी सख्ती की तैयारी

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus )का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में हालात काफी चिंताजनक बने हुए हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक हर तरफ महामारी ने तबाही मचा रखी है। दिल्ली से सटे राज्यों में कोविड से हाल बेहाल हैं। कोरोना की इसी बढ़ती रफ्तार के चलते हरियाणा ( Haryana ) में सोमवार 3 मई से 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन ( Lockdown ) लगाया जा रहा है।

हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने रविवार को सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि 3 मई से सात दिन तक प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेज वृद्धि के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है।

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हरियाणा सरकार के सात दिन का लॉकडाउन और पंजाब सरकार की ओर से कड़े प्रतिबंध लगाने के बाद चंडीगढ़ यूटी प्रशासन भी शहर में सख्ती लागू करने की तैयारी कर रहा है। इस बारे में सोमवार को यूटी प्रशासक वीपी सिंह बदनौर अधिकारियों के साथ बैठक कर फैसला लेंगे।

यूटी प्रशासक ट्राइसिटी में एक साथ सख्ती लागू करने के पक्ष में हैं। माना जा रहा है कि सोमवार को चंडीगढ़ में भी एक हफ्ते के लॉकडाउन का एलान हो सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब और हरियाणा सरकार की ओर से मोहाली और पंचकूला में वीकेंड कर्फ्यू लगाने के बाद ही यूटी प्रशासन ने चंडीगढ़ में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया था।

अब पंजाब और हरियाणा की ओर से नए आदेशों के बाद यूटी प्रशासन भी ट्राइसिटी में सख्ती के लिए फैसला ले सकता है।

सोमवार को होने वाली वॉर रूम की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए इस समय लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन इस पर सभी की सहमति न मिलने के चलते ही वह अब तक लंबा लॉकडाउन नहीं लगा।

हरियाणा में आज से 7 दिन संपूर्ण लॉकडाउन
हरियाणा में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 145 लोगों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या 4,486 हो गई। इसके अलावा संक्रमण के 13,322 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 5,14,888 तक पहुंच गई। यही वजह है कि सरकार ने सात दिन का संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है।

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ये है गाइडलाइन
सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों के अंदर रहना होगा। लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति को घर छोड़ने या पैदल चलने, वाहन से आवाजाही करने या सार्वजनिक स्थानों पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को पाबंदियों से छूट दी गई है।



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