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तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल पर लगे रेप के आरोप में 19 मई को आएगा फैसला

नई दिल्ली। तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ चल रहे रेप के मामले में गोवा की कोर्ट में 19 मई को फैसला सुनाएगी। इससे पहले सुनवाई को 12 मई तक के लिए सुनवाई को टाल दिया गया था। तरुण तेजपाल को 30 नवंबर 2013 को रेप के मामले में गिरफ्तार हुए थे। जिसमें उन्होंने सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। साथ ही उन्होंने गोवा की तत्कालिक भाजपा सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध लेने का आरोप लगाया था।

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2013 में किया था गिरफ्तार
तरुण तेजपाल पर उन्हीं की महिला सहकर्मी ने यौन उत्पीडऩ के आरोप लगाए थे। उक्त महिला ने आरोप लगाया था कि गोवा के फाइव स्टार होटल में एक कार्यक्रम के दौरान लिफ्ट में तेजपाल ने उनका उत्पीडऩ किया था। जिसके बाद तेजपाल को 30 नवंबर 2013 के दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में तेजवान को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत की जज क्षमा जोशी ने आठ मार्च को तेजपाल मामले में आखिरी दलीलें सुनी थी।

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2017 में कोर्ट ने तय किए थे आरोप
इससे पहले कोर्ट ने 29 सितंबर, 2017 को रेप, यौन उत्पीडऩ समेत कई धाराओं में तरुण तेजपाल पर आरोप तय किए थे। जिसके बाद तरुण तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जहां उसने अपने उपर सभी आरोपों को खारिज किए जाने की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया था और ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया था कि इस मामले में 6 महीने के भीतर पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए। रेप के आरोप में तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी का मामला उस दौर में काफी सुर्खियों में रहा था।



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