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ऑक्सीजन की कमी पर गृह मंत्रालय की सख्ती, राज्यों से कहा- गाड़ियों को न रोकें, बाधा पहुंची तो DM-SP जिम्मेदार

नई दिल्ली। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से भारत में हाहाकार मचा है। वहीं कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से भी त्राही-त्राही मची है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हजारों मरीजों की जान खतरे में है। लिहाजा, राज्यों ने केंद्र सरकार से जल्द से जल्द ऑक्सीजन आपूर्ति करने का आग्रह किया है।

राज्यों की ओर से किए गए आग्रह के बाद गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ऑक्सीजन सप्लाई करने का आदेश दिया है। जिन राज्यों में सबसे अधिक जरूरत है उन्हें प्राथमिकता के तौर पर पहले आपूर्ति की जा रही है।

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सबसे बड़ी बात कि ऑक्सीजन सप्लाई में बड़ी मात्रा में धांधली हो रही है। ऐसे में इसे रोकने और सही तरीके से सही समय पर राज्यों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए आपदा प्रबंधन कानून लागू किया है। इस नए आदेश में कहा गया है कि जो भी इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाएगा, उसे एक साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है।

बता दें कि पिछले दिनों इम्पावर्ड ग्रुप 2 ने ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा मांग वाले 12 राज्यों की मैपिंग की थी। इसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से गुरुवार को ऑक्सीजन सप्लाई करने का आदेश दिया गया है।



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