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Coronavirus: ऑक्सीजन-दवाओं की कमी पर SC का केंद्र को नोटिस, कल होगी सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को COVID-19 महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी समेत विभिन्न स्वास्थ्य आपात स्थितियों को लेकर बने मौजूदा "खतरनाक हालात" का स्वतः संज्ञान लिया। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस तरह के हालात को संभालने के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई के तरीकों पर प्रतिक्रिया भी मांगी। वहीं, वेदांता ने अदालत से कहा कि अगर उसे अनुमति दी जाती है तो 2018 से अपने बंद प्लांट के जरिये ऑक्सीजन उत्पादन कर सप्लाई शुरू कर सकता है।

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शीर्ष अदालत की भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट समेत तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने ऑक्सीजन, दवाओं की कमी, अनुचित इलाज और COVID रोगियों के अन्य संबंधित मुद्दे के बारे में स्वतः संज्ञान लिया। सीजेआई बोबडे ने कहा, "हम स्वतः संज्ञान लेते हैं" और कहा कि "वर्तमान स्थिति चिंताजनक है।"

महामारी के कारण देशभर के मौजूदा व्यापक हालात को ध्यान में रखते हुए शीर्ष अदालत ने ऑक्सीजन, आवश्यक दवाओं, इंजेक्शन और टीकों की आपूर्ति पर एक राष्ट्रीय योजना की जरूरत महसूस की और केंद्र को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई शुक्रवार (कल) के लिए निर्धारित की।

इस पर अदालत ने कहा, "हम मामले की कल सुनवाई करेंगे।" वहीं, साल्वे ने तर्क दिया कि बहुत से लोग "दैनिक आधार पर मर रहे हैं। अगर आप आज अनुमति देते हैं तो हम पांच से छह दिनों में इसे शुरू कर सकते हैं।"

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सीजेआई ने कहा, "स्थिति चिंताजनक है। हमारे पास मुख्य रूप से चार मुद्दे हैं। इनमें ऑक्सीजन की आपूर्ति, आवश्यक दवाओं की आपूर्ति, इंजेक्शन और अन्य सामग्री, टीकाकरण का तरीका शामिल हैं।"



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