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निजामुद्दीन मरकज मस्जिद में नमाज को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली। रमजान के महीने में निजामुद्दीन मरकज मस्जिद में नमाज पढ़े जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट में याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा कि एक समय में निजामुद्दीन मरकज मस्जिद में अधिकतम 50 लोग नमाज पढ़ सकेंगे। हाईकोर्ट के आदेशानुसार नमाज के लिए भी केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइन की पालना करना अनिवार्य होगा।

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हाईकोर्ट ने कहा है कि DDMA द्वारा दस अप्रैल को जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार फिलहाल धार्मिक स्थलों को बंद नहीं किया गया है इसलिए मरकज को भी खुला रखा जा सकता है परन्तु कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को मरकज के बाकी दो फ्लोर्स पर भी लोगों की एंट्री को लेकर इजाजत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को कहा कि इसके लिए उन्हें कोर्ट में अपील करने के बजाय संबंधित ऑथोरिटी के पास जाना चाहिए।

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दिल्ली वक्फ बोर्ड ने निजामुद्दीन मरकज में तब्लिगी जमात अधिवेशन बुलाए जाने को लेकर कोर्ट में अपील की थी। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष भी तब्लिगी जमात पर कोरोना संक्रमण को बढ़ाने का आरोप लगाकर जमातियों पर कार्यवाही की गई थी। इसके बाद गत वर्ष 31 मार्च से लेकर अब तक निजामुद्दीन मरकज मस्जिद बंद है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस विषय पर बाद में सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस से पूछा कि क्या दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी (DDMA) के नोटिफिकेशन का सभी धार्मिक स्थानों पर पालन किया जा रहा है।



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