अदालत के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने मानी पुरानी पेंशन व्यवस्था, लोकसभा में दी जानकारी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government) ने पुरानी पेंशन व्यवस्था से जुड़े एक मामले को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में यह मामला विचाराधीन था। मगर कोर्ट का फैसला आने के बाद अब इसे सरकार ने मान लिया है।
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लोकसभा में एक सांसद के सवाल के जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी है। सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में केन्द्र सरकार के कर्मियों को लाभ मिल सकेगा। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर कई कर्मचारियों ने अदालत का रुख किया था। कई वर्ष तक चली सुनवाई के बाद यह फैसला लिया गया है। अब कर्मचारियों को पुरानी पेंशन (Pension) व्यवस्था के तहत रिटायर होने पर फायदा मिल सकेगा।
गौरतलब है कि बड़ी तदात में केंद्र सरकार के अधीन ऐसे कर्मी थे जिन्हें नई पेंशन व्यवस्था राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत नियुक्ति की गई थी। मगर अदालत में ऐसे कर्मियों का आरोप था कि वो साल 2004 से पहले सफल घोषित किए गए थे। उनका चयन भी 2004 से पहले ही हुआ था। मगर उनकी नियुक्ति 2004 के बाद हुई।
इसी तरह कई और भी कारण थे, इसके कारण उनकी नौकरी 2004 के बाद शुरु हुई थी। इस कारण सरकार ने उन्हें एनपीएस के तहत रखा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर निर्णय देकर कहा था कि सरकार ऐसे कर्मियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ देगी। इसे सरकार ने मान भी लिया है।
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