जयललिता की करीबी Sasikala चार साल बाद होगी रिहा, अस्पताल में चल रहा है कोरोना का इलाज
नई दिल्ली। तमिलनाडु ( Tamil Nadu ) की पूर्व मुख्यमंत्री और अम्मा के नाम मशहूर दिवंगत जयललिता की करीबी शशिकला ( Sasikala ) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। शशिकला को चार साल की सजा के बाद बुधवार को रिहा किया जा रहा है।
आपको बता दें कि शशिकला फिलहाल कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और इलाज कराने के लिए बेंगलूरु के विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी सजा की अवधि 27 जनवरी को समाप्त हो रही है। इसके चलते उन्हें रिहा किया जा रहा है।
तमिलनाडु की राजनीति में अपना दबदबा रखने वाली नेता दिवंगत जयललिता की सबसे खास मानी जाने वाली शशिकला चार वर्षों की सजा के बाद बुधवार को जेल से रिहा हो रही हैं। फिलहाल उनका कोरोना से संक्रमण का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि जेल से रिहा होने की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शशिकला का अस्पताल में इलाज जारी रहेगा। इसके साथ ही अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें अस्पताल से कब छुट्टी मिलेगी।
अस्पताल से लाया जाएगा जेल
अन्नाद्रमुक से बर्खास्त की गईं शशिकला को औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जेल से रिहाई मिल जाएगी। औपचारिकताएं पूरी करने के लिए जेल अधिकारी शशिकला को अस्पताल से जेल लेकर आएंगे, इनके पूरा होने के बाद दोबारा शशिकला को अस्पताल में भर्ती कर दिया जाएगा।
भतीजे ने दी ये जानकारी
शशिकला के भतीजे टीटीवी दिनाकरन ने ट्वीट के जरिए शशिकला के अस्पताल से छुट्टी को लेकर चल रही अटकलों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि शशिकला को बेंगलूरु के एक अस्पताल से छुट्टी मिलने की जानकारी बाद में दी जाएगी।
अम्मा मक्कल मुनेत्र कझगम (एएमएमके) के संस्थापक दिनाकरन ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित उनकी बुआ का अस्पताल में इलाज चल रहा है और डॉक्टरों से सलाह के बाद अस्पताल से उनकी छुट्टी के बारे में जानकारी मिल पाएगी।
पिछले हफ्ते हुआ था कोरोना संक्रमण
जेल में सजा काट रही शशिकला 20 जनवरी को कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थीं। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्हें बॉरिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में शशिकला की गंभीर स्थिति को देखते हुए विक्टोरिया अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती किया गया था।
आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार का मामला
अम्मा की करीबी शशिकला को चार वर्ष पूर्व फरवरी 2017 में सजा सुनाई गई थी। उन्हें 66 करोड़ रुपये की आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामले में चार साल की कैद की सजा सुनाई गई थी।
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