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Corona की नई गाइडलाइन जारी, जानिए 1 फरवरी से किन क्षेत्रों से हटाई जा रही पाबंदियां

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) महामारी ने देशभर में कई क्षेत्रों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया था। हालांकि जैसे-जैसे हमने इस बीमारी को काबू करने की शुरुआत की वैसे-वैस अनलॉक ( Unlock ) की प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में लगाई गई पाबंदियों को हटाना भी शुरू कर दिया।

इसी कड़ी में एक बार फिर गृह मंत्रालय की ओर से कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की गई है। ये गाइडलाइन 1 फरवरी से देशभर में लागू कर दी जाएगी। गृहमंत्रालय ( Ministry of Home Affairs ) की ओर से जारी की गई इस गाइडलाइन ( New Guideline ) में सरकार ने कुछ और क्षेत्रों से पाबंदियां पूरी तरह हटा दी हैं।

खास बात यह है कि इसमें सबसे बड़ी राहत सिनेमाहॉल से जुड़े लोगों को मिली है। आईए जानते हैं 1 फरवरी से लागू होने वाली गाइडलाइन क्या है।

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केंद्र सरकार ने अब कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके बाद अब प्रदेश में मल्टीप्लेक्स व सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल 1 फरवरी से ज्यादा कैपेसिटी के साथ खुल जाएंगे। इसी के साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय की SOP जारी होने पर एक-दो दिन में गृह विभाग भी आदेश जारी करेगा।

आपको बता दें कि, सूबे में 15 अक्टूबर से मल्टीप्लेक्स व सिंगल स्क्रीन 50% कैपेसिटी के साथ खुले चुके हैं।

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स्विमिंग पूल में सभी को जाने की इजाजत
इसके अलावा स्विमिंग पूल में अब सभी को जाने की इजाजत होगी। दरअसल इससे पहले केवल खिलाड़ियों को ही इसके इस्तेमाल की इजाजत दी गई थी। साथ ही केंद्र की गाइड लाइन के आधार पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एसओपी जारी करेगा।

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30 सितंबर को जारी हुई अनलॉक-5 की गाइडलाइन
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बीते 30 सितंबर को अनलॉक -5 की गाइड लाइन जारी की थी। जिसमें यहाँ बताया गया था कि, 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल 50% कैपेसिटी के साथ खोले जाने की अनुमति रहेगी। लेकिन इसमें केवल मल्टीप्लेक्स को खोले जाने की अनुमति थी न कि सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल को।

ऐसे में सिनेमा हॉल संचालकों का कहना था कि हम घाटे में फिल्म नहीं दिखा सकते हैं। हालांकि, वह चाहते थे कि सरकार उन्हें टैक्स में छूट दे।



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