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इलेक्ट्रिक, LPG व CNG गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए चुकानी होगी 5 हजार रूपए फीस, जानें कब से होगा लागू

नई दिल्ली। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ जैसे दूसरे राज्यों की तर्ज पर अब पंजाब में इलेक्ट्रिक, LPG व CNG गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेसिंग फीस चुकानी होगी। पंजाब मोटर वाहन नियम (Motor Vehicle Rule) 1989 की धारा 130 ए के तहत अब वाहन निर्माताओं या अधिकृत डीलरों को टेस्टिंग एजेंसियों द्वारा जारी मंजूरी सर्टिफिकेट पेश करना होगा। इसके लिए उन्हें 5 हजार रूपए खर्च करने होंगे। ये नियम नए मॉडल के सीएनजी (CNG and LPG Vehicles) एवं एलपीजी वाहनों पर भी लागू होगा। नए नियम के जरिए सरकार को पता रहेगा कि किस कंपनी ने कितने सीएनजी या एलपीजी और इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण किया है। पंजाब सरकार की ओर से ये अहम फैसला पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।

पंजाब सरकार ने मोटर वाहनों के नए मॉडलों में सीनएजी और एलपीजी किट लगाने की मंजूरी दे दी है। इससे लोगों को सहूलियत होगी। सफर में उनका खर्च कम होगा। वहीं नए नियम के लागू किए जाने से राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। क्योंकि डीलरों को इन सभी के लिए प्रोसेसिंग फीस चुकानी होगी। मोटर वाहनों के नए मॉडलों या इनके अन्य रूपों की रजिस्ट्रेशन की मंजूरी का अधिकार ट्रांसपोर्ट विभाग के गैर कॉमर्शियल विंग को दिया गया है। मालूम हो कि वर्तमान में पंजाब में इलेक्ट्रिक वाहनों आदि के रजिस्ट्रेशन पर किसी तरह की फीस नहीं ली जाती थी। ऐसे में पंजाब सरकार ने कैबिनेट बैठक में पंजाब मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया है। इसके तहत धारा 130 के साथ धारा 130.ए जोड़ने की मंजूरी दी गई है।

लेबर रूल्स में भी किया संशोधन
पंजाब सरकार मोटर वाहन नियम के अलावा पंजाब कांट्रेक्ट लेबर रूल्स में संशोधन करने को हरी झंडी दी है। इसमें राज्य सरकार ने केंद्र से जीएसडीपी का 2 फीसद अतिरिक्त कर्ज लेने की शर्तों को मान लिया है। उधार लेने के लिए राज्य सरकार ने नियमों में फेरबदल किए हैं।



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