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Sushant Singh Rajput case : रिया की याचिका पर Supreme Court आज सुनाएगा अहम फैसला

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Bollywood Actor Sushant Singh Rajput ) आत्महत्या ( Suicide ) मामले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) का आज अहम फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट आज सुशांत के मौत ( Sushant death ) के सिलसिले में पटना में दर्ज एफआईआर मुंबई ट्रांसफर करने को लेकर रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty) की याचिका पर फैसला सुनाएगा। शीर्ष अदालत के फैसले से यह तय हो जाएगा कि सुशांत सिंह केस ( Sushant Singh Rajput Case ) की जांच सीबीआई ( CBI ) करेगी या मुंबई पुलिस ( Mumbai Police ) करेगी।

बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मौत के दो महीने से ज्यादा जो चुके हैं। इसके बावजूद इसकी जांच पर अभी पेंच फंसा हुआ है। इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने पटना में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों सहित छह व्यक्तियों पर अपने पुत्र को आत्महत्या के लिए मजबूर करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कार्यसूची के मुताबिक न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय ( Justice Hrishikesh Roy ) की एकल पीठ सुशांत सिंह मौत मामले पर आज फैसला सुनाएगी। न्यायमूर्ति रॉय ने 11 अगस्त को इस याचिका पर सुनवाई पूरी की थी।

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बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई के उपनगर बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में फंदे से लटके पाए गए थे। फिलहाल मुंबई पुलिस ( Mumbai Police ) इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन मुंबई पुलिस की जांच पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। मुंबई पुलिस पर जांच के सबूत मिटाने के आरोप लगे हैं।

मुबई पुलिस की जांच पर बिहार पुलिस ने कोताही बरतने का आरोप लगा रही है। साथ ही परिवार ने भी सीबीआई जांच ( CBI Probe ) की अपील की है, जिस पर केंद्र की मुहर भी लग चुकी है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा कि अब पूरे देश को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है।

सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह का कहना था कि उनका महाराष्ट्र पुलिस में भरोसा नहीं है। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की पुष्टि की जाए और मुंबई में महाराष्ट्र पुलिस को इस मामले में सीबीआई को हर तरह से सहयोग करने का निर्देश दिया जाए।

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दूसरी तरफ बिहार सरकार का दावा था कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु को लेकर पटना में दर्ज कराई गई प्राथमिकी विधि सम्मत और वैध है। राज्य सरकार ने यह भी दावा किया था कि मुंबई पुलिस ने उसे न तो सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराई और न ही उसने अभी तक इस मामले में कोई प्राथमिकी ही दर्ज की है।

वहीं केंद्र की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ( Solicitor General Tushar Mehta ) ने कहा था कि मुंबई में तो कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने और मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी दिए कोई जांच ही नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान ही केंद्र ने कहा था कि इस मामले को सीबीआई को सौंपने की बिहार सरकार की सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना भी जारी हो गई है।



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