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COVID-19 के दौरान नौकरी जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेरोजगारी भत्ता देगी सरकार, ये है निमय और शर्तें

नई दिल्ली। पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस (coronavirus in India) की चपेट में है। इस महामारी (COVID-19) को रोकने और उसकी चेन को तोड़ने के लिए 25 मार्च से देश में लॉकडाउन (India Lockdown) लगाया था। हालांकि, एक जून से Unlock का आगाज हो चुका है और देश में फिलहाल Unlock 3.0 जारी है। बंदी के कारण देश की अर्थव्यवस्था ( Economy ) पूरी चरमचार गई है और काफी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसी बीच केन्द्र सरकार ( Central Government ) ने बेरोजगारों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने बेरोजगारी भत्ते ( Unemployment Allowance ) की घोषणा की है। यह भत्ता तीन महीने तक दी जाएगी। हालांकि, इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी लागू होगी।

बेरोजगारों के लिए खुशखबरी

जानकारी के मुताबिक, जिन लोगों की नौकरी (Jobs) 24 मार्च 2020 से गई है और अगामी 31 दिसंबर 2020 तक अगर चली जाती है। उन्हें ही इस भत्ते का लाभ मिलेगा। साथ ही जो कर्माचारी एंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी ESIC के तहत रजिस्टर्ड होंगे, उन्हें ही इस बेरोजगारी भत्ते ( Unemployment Allowance ) का लाभ मिलेगा। रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो दो सालों से ESI स्कीम से जुड़े हैं। साथ ही 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच कम से कम 78 दिनों तक काम काज किए हों। इस योजना का लाभ 90 दिनों तक मिलेगा। बताया जा रहा है कि बेरोजगार इस योजना के तहत अपनी सैलरी का 50 प्रतिशत हिस्सा क्लेम कर सकते हैं। पहले केवल 25 फीसदी ही हिस्सा दिया जाता था। इतना ही नहीं इस नियय में और जो अहम बदलाव किए गए हैं, उसके तहत बेरोजगार होने के 30 दिन बाद ही अब इसके लिए क्लेम किया जा सकता है। जबकि, पहले यह समय सीमा 90 दिनों का था। लेबर ऐंड एंप्लॉयमेंट मिनिस्टर संतोष गंगवार ( Santosh Gangwar ) ने कहा कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत देश में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है और समय सीमा को 30 जून, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

30-35 लाख श्रमिकों को मिलेगा लाभ

ESIC बोर्ड के सदस्य और भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य वी राधाकृष्णन ( V Radhakrishnan ) ने कहा कि सरकार के इस कदम से लगभग 30-35 लाख श्रमिकों को लाभ होगा और जो लोग नौकरी खो चुके हैं उन्हें राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में संशोधन करके पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि ईएसआईसी (ESIC) योजना एक सीमित सीमा तक कमाई करने वाले श्रमिकों को शामिल करती है और उन्हें बेरोजगारी भत्ते का भी अधिकार देती है।



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