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खुशखबरी: कोरोना में नौकरी गंवाने वालों को सरकार हर महीने देगी सैलरी, जानें नियम और शर्तें

नई दिल्ली।
कोरोना संकट ( coronavirus ) में नौकरी गंवाने वालों के लिए मोदी सरकार ( Modi Government ) ने नई योजना शुरू की है। मोदी सरकार ने ऐसे लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते ( Unemployment Allowance ) की घोषणा की है। इसके तहत इन लोगों को सरकार 3 महीने तक 50 फीसदी सैलरी ( Salary ) देगी। हालांकि, इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिनकी नौकरी कोरोना संकट ( COVID-19 virus ) में गई है। इस योजना में 31 दिसंबर 2020 तक नौकरी गंवाने वाले लोग शामिल होंगे। वहीं, जो कर्मचारी एंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ( ESIC ) के तहत रजिस्टर्ड हैं, केवल उन्हें ही इस भत्ते का फायदा मिलेगा। आइए जानते हैं इस योजना का कैसे मिलेगा लाभ

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मोदी सरकार की नई पहल
बता दें केंद्र सरकार ने Unemployment allowance under ESIC योजना की घोषणा की है, जिसके तहत बेरोजगारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार की योजना है कि 31 दिसंबर 2020 तक जिनकी नौकरी जाएगी या चली गई है उन्हें आधी सैलरी सरकार देगी। हालांकि, इस योजना का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जो वर्कर्स एंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ( ESIC ) के तहत रजिस्टर्ड हैं। बेरोजगारों को अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत भत्ता मुहैया कराया जाएगा। सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है।

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क्या होंगे नियम और शर्तें
इस योजना के तहत सरकार उन लोगों को 3 महीने तक आधी सैलरी देगी, जो ESIC स्कीम के साथ पिछले दो सालों से जुड़े हैं। यानी जो भी वर्कर ईएसआईसी से 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक जुड़े हैं, वह इस योजना के लिए पात्र होंगे। इन कर्मचारियों को 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच कम से कम 78 दिनों का कामकाज जरूरी है। इन वर्कर्स को ही सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत सरकार 90 दिनों तक उनकी औसत सैलरी का 50 प्रतिशत बेरोगजारी भत्ते के तौर पर देगी।



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