Header Ads

Motor Vehicle Act : कागज वाला रजिस्ट्रेशन लगाकर चला रहे हैं कार तो होगा भारी जुर्माना

नई दिल्ली: देश भर में तमाम लोग ऐसे हैं जो अपनी कार पर लगातार अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर ( car temporary registration ) ( car temporary registration Number ) लिखकर इसे चलाते रहते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आपको ऐसा करना भारी पड़ सकता है और आप दिक्कत में आ सकते हैं। दरअसल रजिस्ट्रेशन लिखे कागज को अपनी कार में लगाकर चलाना अब अपराध माना जाएगा और अब अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आपको भारी-भरकम चालान भी भरना पड़ सकता है। दरअसल सरकार ने पूरे देश में नंबर प्लेट को एक जैसा बनाने के लिए 11 श्रेणियों के वाहनों के नंबर प्लेट पर लिखे जाने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर और उनके रंग को लेकर व्यापक मानकों को शामिल करते हुए अधिसूचना जारी की है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में और दो तरह के नंबर प्लेट को शामिल किया गया है। पहला अस्थायी नंबर प्लेट और दूसरा डीलर के यहां खड़े वाहनों के नंबर प्लेट। इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों ( CMVR ) में बदलाव किए गए हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि वाहनों पर सिर्फ अंग्रेजी के बड़े अक्षरों और अंकों में ही नंबर लिखे जाएंगे। अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर पीले रंग की प्लेट पर लाल रंग से लिखे जाएंगे। जबकि, डीलर के यहां खड़े वाहनों पर लाल रंग के प्लेट पर सफेद रंग से रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे जाएंगे।

मंत्रालय का कहना है कि विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को लेकर जून, 1989 में अधिसूचित संशोधन के संबंध में स्पष्टता लाने के लिए यह अधिसूचना जारी की गई है। मंत्रालय का यह भी कहना है कि रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को लेकर स्पष्टता लाने के लिए यह अधिसूचना जारी की गई है, नियमों में कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब वाहनों पर क्षेत्रीय भाषाओं और छोटे अक्षरों में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखवाना गैरकानूनी होगा।

CMVR ( CMVR Rule ) में नंबरों के आकार और रंगों को भी स्पष्ट किया गया है। उदाहरण के लिए दो पहिया और तिपहिया वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के अक्षर की ऊंचाई 65 mm, मोटाई 10 mm और उनके बीच अंतर 10 mm का होगा।



from Patrika : India's Leading Hindi News Portal
Read The Rest:patrika...

No comments

Powered by Blogger.