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योग गुरु बाबा रामदेव को Court से बड़ी राहत, Corona इलाज मामले में FIR की याचिका हुई खारिज

नई दिल्ली। देशभर में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस ( coronavirus )संकट के बीच योगगुरु बाबा रामदेव ( Baba Ramdev ) ने पतंजलि ( Patanjali ) के जरिए कोरोना को मात देने वाली दवा बनाई। हालांकि इस दवा को बाद में इम्यूनिटी बूस्टर ( Immunity Booster ) यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवा बताया गया। बाबा रामदेव के कोरोना के इलाज के दावे को लेकर उनपर FIR दर्ज करने की मांग की गई। अब इस मामले में योग गुरु बाबा रामदेव को बड़ी राहत मिली है।

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ( Delhi patiala House Court ) अदालत ने बाबा रामदेव के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

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योग गुरु बाबा रामदेव के कोरोना के इलाज के दावे को लेकर उनपर FIR दर्ज करने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका डाली गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।

इस याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि रामदेव के कोरोना इलाज के दावे के मामले में पहले ही जयपुर में केस दर्ज हो चुका है। ऐसे में अलग-अलग राज्यों में FIR दर्ज कराने की कोई जरूरत नहीं है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राजस्थान पुलिस पहले से ही इस मामले की जांच में जुटी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल कर दी थी। ऐसे में अलग-अलग एफआईआर की जरूरत नहीं है।

आयुष मंत्रालय से करनी चाहिए थी शिकायत
पटियाला हाउस कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर बाबा रामदेव को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ताओं को सीधे आयुष मंत्रालय से शिकायत करनी चाहिए थी।

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याचिकाकर्ताओं ने रखी अपनी दलील
उधर कोर्ट में शिकायतकर्ताओं ने भी अपनी दलील रखी। उन्होंने कहा कि जब इस मामले में जयपुर पुलिस केस दर्ज कर सकती है तो दिल्ली पुलिस क्यों नहीं?

बाबा रामदेव पर भ्रम फैलाने का आरोप
याचिकाकर्ता तुषार आनंद की ओर से उनके वकीलों ने ये याचिका कोर्ट में दाखिल की थी। याचिकार्ता ने बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण पर कोरोना संकट के बीच कोरोना के इलाज का दावा कर भम्र पैदा करने और लाभ कमाने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था।



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