आज से पिछले एक हफ्ते तक Delhi में आना-जाना बंद, जरूरी काम है तो यहां Apply कर पा सकते हैं Entry

नई दिल्ली. तेजी से फैल रही महामारी कोरोना वायरस (Coronavirus in India) के बीच दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली (Delhi ) सीमाएं तत्काल प्रभाव से सील (Delhi seal) करने का आदेश जारी कर दिया गया है। यानी दिल्ली (No Entry In delhi) में आसानी से एंट्री नहीं मिलेगी। अब दिल्ली सरकार ( Delhi Government) के फैसले के बाद बॉर्डर (delhi border seal) पूरी तरह से सील हैं। दिल्ली सरकार ने आज यानी दो जून से अगले एक हफ्ते तक दिल्ली के बॉर्डर सील (Delhi Border Seal) करने का फैसला लिया है। अब सिर्फ पास वालों को ही एंट्री दी जाएगी। यानी इस दौरान अगर आप दिल्ली से बाहर रहते है।
दिल्ली आना चाहते है तो आपको पास (E-Pass) लेना होगा। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक हमने जिन-जिन कार्यालयों को खोलने का आदेश दिया है। वहां काम करने वाले लोगों को ई-पास जारी होगा। दिल्ली में प्रवेश के लिए दिल्ली सरकार से या किसी भी दूसरे राज्य के जिला प्रशासन से जारी ई-पास (E-pass) भी मान्य होगा।
व्यवसायिक वाहनों के आवाजाही पर रोक नहीं
दिल्ली की सीमा सील होने के बाद दिल्ली में सिर्फ जरूरी सेवा वाले को प्रवेश मिलेगा। हालांकि, उसके लिए उन्हें दिल्ली सरकार से ई-पास लेना होगा। बगैर ई-पास के जरूरी सेवा से जुड़े क्षेत्र के लोगों को भी दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। निजी क्षेत्र में जिन्हें लॉकडाउन से छूट मिली है। उन्हें भी आवाजाही के लिए पास जारी होने के बाद ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। वहीं, व्यवसायिक वाहनों के आवाजाही पर किसी भी तरह की रोक नहीं होगी।
प्रशासन से भी ले सकते यात्रा पास
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक दिल्ली में प्रवेश के लिए वह जहां से आ रहा है वहां के जिला प्रशासन से भी यात्रा का पास ले सकता है। इसके अलावा वह दिल्ली सरकार की ओर से जारी ई-पास जारी करवा सकता है। दोनों ही जगहों के पास मान्य होंगे। उसके आधार पर दिल्ली में प्रवेश मिलेगा।
गैर जरूरी क्षेत्र से जुड़ा कर्मचारी के लिए नहीं जारी होगा पास
दिल्ली सरकार ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को सरकार की ओर से मिले परिचय पत्र दिखाने के बाद प्रवेश दे दिया जाएगा। मगर निजि क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी अगर जरूरी सेवा से जुड़ा है तो उसे ई-पास बनवाना होगा। अगर गैर जरूरी क्षेत्र से जुड़ा निजी कर्मचारी होगा तो उसे ई-पास भी जारी नहीं किया जाएगा।
लॉकडाउन के दौरान कैसे पाएं ई-पास? (How to get e-pass for lockdown?)
1. सबसे पहले लॉकडाउन पास का आवेदन करने के लिए ‘ https://ift.tt/33NYRCa’ पर जाएं।
2. वेबसाइट पर जाकर 'Apply' पर क्लिक करें।
3. अब आपको ई-पास क्यों चाहिए? इसका कारण बताएं। बता दें कि हर राज्य की वेबसाइट यूज़र से अलग-अलग जानकारी भी मांग सकती है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र ई-पास वेबसाइट आपसे आपका फोटो आईडी प्रूफ, वैलिड ऑर्गनाइज़ेशन डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल रिपोर्ट और कंपनी की आईडी मांगती है, जिसे आवेदन के साथ जोड़ना होगा।
4. सबमिट करने के बाद, स्थानिय पुलिस के द्वारा इस आवेदन की जांच की जाएगी और उसके बाद पास ज़ारी किया जाएगा।
6. अगर आवेदन भरते वक्त कुछ गलती हो जाती है, तो यूज़र स्थानिय पुलिस स्टेशन में जाकर गलती में सुधार कर सकता है। आवेदन के साथ आपको एक यूनिक टोकन आईडी ज़ारी की जाएगी।
ई-पास आवेदन का स्टेटस कैसे जानें? (How to check for application status of e-pass?)
1. आवेदन सब्मिट हो जाने के बाद यूज़र अपने आवेदन का स्टेटस ई-पास वेबसाइट पर जाकर यूनिक आईडी डालकर देख सकता है।
2. ई-पास अप्रूव होने के बाद यूज़र के फोन पर अधिकारियों द्वारा मैसेज भेजा जाएगा।
3. इस ई-पास को यूज़र प्रिंट भी करा सकते हैं। जब भी आप घर से बाहर निकलें, अपने साथ इस पास को जरूर साथ रखें।
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