20 राज्यों में शुरू होगी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा, पुराने कार्ड पर भी ले सकेंगे अनाज

नई दिल्ली। 1 जून से 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना (One Nation, One Ration Card) पोर्टेबिलिटी सेवा शुरू होने जा रही है। इस योजना के तहत किसी भी राज्य का व्यक्ति कहीं से भी राशन ले सकता है। नई स्कीम के तहत कुछ विशेष नियमों को जोड़ा गया है। इससे सबसे ज्यादा लाभ लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान पलायन करने वाले कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिलेगा। इससे उन्हें किफायती दाम पर अनाज मिल सकेगा। तो कैसे लें इस योजना का लाभ और कौन-सी बातें आपके लिए है जरूरी, आइए जानते हैं।

PoS से होगी लाभार्थी की पहचान
इस योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) डिवाइस से के जरिए होगी। वहीं राशन की दुकानों पर पीओएस मशीनें लगाई जाएंगी। जैसे-जैसे राज्य पीडीएस दुकानों पर 100 फीसदी पीओएस मशीन लगाए जाने की रिपोर्ट देंगे। तभी उन्हें 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना में शामिल कर लिया जाएगा।

प्रति व्यक्ति मिलेगा 5 किलो चावल
राशन कार्ड धारकों को बेहद किफायती दाम में अनाज मुहैया कराया जाएगा। लोगों को 5 किलो चावल 3 रुपए किलो की दर से और गेहूं 2 रुपए किलो की दर प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक इस राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों उनके माता-पिता के राशन कार्ड में जोड़ा जाएगा।

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कैसे बनवाएं राशन कार्ड?
आनलाइन राशन कार्ड बनवाने के लिए अपने राज्‍य के खाद्य और रसद विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट को खोलें। इसमें आपको अपनी भाषा का चुनाव करना होगा। इसके बाद कुछ पर्सनल जानकारी जैसे डिस्ट्रिक का नाम, क्षेत्र का नाम, कस्‍बा, ग्राम पंचायत के बारे में भरना होगा। इसके बाद कार्ड का प्रकार (APL/BPL/Antodaya) चुनें। इसके बाद आगे की प्रक्रिया में परिवार के मुखिया का नाम, आधार कार्ड नंबर, वोटर आईटी, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर आदि भरें। अंत में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा, साथ ही इसका प्रिंट आउट अपने पास रख लें। जब राशन की दुकान में आपका नाम आ जाएगा तो इसी प्रिंट आउट से आपका राशन कार्ड बन जाएगा।

पुराने कार्ड को नहीं पड़ेगी बदलने की जरूरत
इस योजना के लागू लागू होने पर देश के किसी भी हिस्से में राशन लिया जा सकेगा। पुराने राशन कार्ड धारकों को इसके लिए अपने पुराने राशन कार्ड को सरेंडर नहीं करना होगा और न ही नए जगह पर राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा। वहीं नए ग्रहाकों को राशन कार्ड दो भाषाओं में बनवाने की सुविधा मिलेगी। आप चाहे तो इसे अपने स्थानीय भाषा में बनवाएं या दूसरी भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी का इस्तेमाल करें।



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