चीन: संशोधित सिक्यूरिटिज कानून को मिली मंजूरी, सख्त होगी गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ सजा

बीजिंग। चीन ( China ) की सर्वोच्च सत्ताधारी संस्था नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ( NPC ) की स्थायी समिति ने शनिवार को संशोधित सिक्यूरिटिस कानून ( new national security law ) को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक, संशोधित कानून 1 मार्च 2020 से प्रभावी होगा। कहा ये भी जा रहा है कि संशोधित कानून में कुल 14 अध्याय हैं।

क्या है नए कानून में खास

इन अध्यायों में सिक्यिरिटिज जारी करने और कारोबार करने, लिस्टेड कंपनियों को ग्रहण करने, सूचनाएं सार्वजनिक बनाने और निवेशकों की सुरक्षा करने की ठोस नियमावलियां शामिल हैं। चाइना सिक्यूरिटिज रेग्यूलेटरी कमिशन के कानून विभाग के निदेशक छंग ह होंग ने बताया कि इस संशोधन से चरणबद्ध तरीके से पंजीकरण आधारित आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) व्यवस्था बढ़ाने के लिए कानूनी आधार तैयार किया गया है।

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गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ सजा अधिक सख्त

राज्य परिषद पंजीकरण पर आधारित आईपीओ सुधार के दायरे और कदम निश्चित करेगा। छंग ह होंग ने बताया कि संशोधित सिक्यूरिटिज कानून ने निवेशकों की सुरक्षा को मजबूत किया है और सिक्यूरिटिज सेक्टर में गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ सजा अधिक सख्त की गई है।



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