INX Media Case: सुप्रीम कोर्ट से चिदंबरम को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली। INX मीडिया केस में आरोपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष कोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ED मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। इससे साफ हो गया है कि अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी।
Supreme Court rejects an appeal of Congress leader P Chidambaram against the Delhi High Court’s order rejecting his anticipatory bail plea in a case being probed by Enforcement Directorate (ED) in INX Media case. pic.twitter.com/A5sYeoBQ0g
— ANI (@ANI) September 5, 2019
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ED आज हिरासत में लेने की अर्जी लेगी। सुप्रीम कोर्ट के जज आर भानुमति और एएस बोपन्ना की बेंच ने 29 अगस्त को इस केस के आदेश को सुरक्षित रख लिया था। बेंच ने चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति दे दी है ।
गौरतलब है कि चिदंबरम की सीबीआई रिमांड आज खत्म हो रही है। मंगलवार को सीबीआई ने कोर्ट से रिमांड खत्म करते हुए जेल में भेजने की अपील की थी। लेकिन शीर्ष कोर्ट ने उन्हें 5 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में रहने को कहा था। चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें तिहाड़ जेल ना भेजा जाए अगर ऐसा है तो उन्हें घर में नजरबंद रखकर पूछताछ की जाए.
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