1 सितंबर से बदल जाएंगे ट्रैफिक नियम, कई गुना ज्यादा होगा जुर्माना

नई दिल्ली: सरकार काफी समय से सख्त ट्रैफिक रूल्स लागू करना चाहती थी और अब सरकार को इसमें कामयाबी मिली है। दरअसल मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है और 1 सिंतबर यानि कल से ये लागू हो रहा है। जिसके बाद ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने पर आपको कई गुना ज्यादा जुर्माना भरना पड़ेगा। तो अगर आप उन लोगों में आते हैं जो ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हैं तो अब उनकी खैर नहीं । नए मोटर व्हीकल एक्ट में शराब पीकर ड्राइविंग करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं इमरजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पीसीआर का रास्ता रोकने पर भारी भरकम जुर्माना ठोका जा सकता है। केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

सेफ्टी ही नहीं स्टाइल में भी नंबर 1 हैं ये हेलमेट

मंत्रालय ने नोटिफिकेशन संख्या 3110(E) के जरिए इसे सितंबर से लागू करने का आदेश जारी किया है।चलिए आपको बताते हैं कि नए नियमों के तहत आपको किस नियम को तोड़ने पर कितना जुर्माना देना होगा।

drunk-driver.jpg

इन बातों को करने पर लगेगा 10000 रुपए का जुर्माना-

  • पुराने एक्ट के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगता था लेकिन अब ऐसा करने पर 10000 रुपए का जुर्माना देना होगा। वहीं इमजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पीसीआर का रास्ता रोकना भारी पड़ सकता है।
  • बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपये बढ़ा कर 5 हजार रुपये। बिना सीटबेल्ट ड्राइविंग करने पर 100 रुपये से बढ़ा कर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा। इसके अलावा लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए एक साल पहले ही आवेदन करना होगा।धांसू होगी नई hyundai Creta, लीक हुई तस्वीरें
  • स्पीड लिमिट पार करने पर 400 रुपये की जगह 1,000 से 2,000 रुपये का चालान कटेगा।
  • बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 100 रुपये की जगह 1000 रुपये का चालान कटेगा।
  • मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 1,000 रुपये की जगह 5,000 रुपये तक फाइन लगेगा।
teen_driving.jpg
  • जहां हिट एंड रन मामले में पहले सरकार पीड़ित परिवार को 25,000 रुपये देती थी वहीं अब इस रकम को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है।
  • अगर कोई नाबालिक वाहन से एक्सीडेंट करता है तो उसपर Juvenile Justice Act के तहत कार्रवाई होगी। उसके पेरेंट्स या वाहन के मालिक को जिम्मेदार माना जाएगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा।
  • हादसे में घायलों की मदद करेंगे, उन पर कोई सिविल या क्रिमिनल मुकदमा मामला नहीं चलेगा। उन्हें पुलिस या मेडिकल स्टाफ से अपनी पहचान छुपाने का विकल्प मिलेगा।


from Patrika : India's Leading Hindi News Portal
Read The Rest:patrika...

No comments

Powered by Blogger.