RJS भर्ती परीक्षा का परिणाम होगा संशोधित, बदल सकती है मेरिट लिस्ट!

RJS: राजस्थान न्यायिक सेवा भर्ती-2019 (RJS) की प्रारंभिक परीक्षा के मामले में हाईकोर्ट ने एक और विवादित प्रश्न हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा कट ऑफ पार कर पात्रता के दायरे में आने वाले अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए।
न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व न्यायाधीश एनएस. ढड्ढा की खंडपीठ ने आरती मीणा व अन्य की 33 याचिकाओं को निस्तारित करते हुए गुरुवार को यह फैसला सुनाया। याचिकाओं में राजस्थान न्यायिक सेवा भर्ती 2018 की प्रारंभिक परीक्षा के 20 प्रश्नों को लेकर सवाल उठाए गए थे। कुछ याचिकाओं में इस परीक्षा के हटाए गए 5 प्रश्नों पर भी सवाल खड़ा किया गया था। इन विवादित प्रश्नों में आपराधिक मामलों में साक्ष्य के लिए अमान्य दस्तावेज के बारे में पूछा गया सवाल भी शामिल था।
याचिकाओं में हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा इस प्रश्न के सही माने गए उत्तर पर भी सवाल उठाया गया था। कोर्ट ने इन याचिकाओं पर 11 जुलाई को सुनवाई पूरी कर ली थी।
कोर्ट का आदेश
- मुख्य परीक्षा के लिए पहले से पात्र घोषित अभ्यर्थी यथावत।
- एक प्रश्न हटने से अब तक पात्र घोषित अभ्यर्थियों से मेरिट में ऊपर आने वालों को मुख्य परीक्षा में मौका।
तथ्य एक नजर में
- 15 नवंबर 2018 करो निकला था आरजेएस भर्ती का विज्ञापन
- 197 पदों के लिए निकाला गया था विज्ञापन
- 42118 अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन
- 27776 अभ्यर्थियों ने दी थी प्रारंभिक परीक्षा
- 3290 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित
- 2910 आपत्तियां आई थीं प्रश्नों को लेकर
- 27 व 28 जुलाई को होगी मुख्य परीक्षा।
from Patrika : India's Leading Hindi News Portal
Read The Rest:patrika...
Post a Comment