UAE: आतंकवाद के मामले में दो लोग पाए गए दोषी, 10 साल की सजा बरकरार

अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात ( UAE ) में आतंकवाद ( terrorism ) के मामले में दोषी पाए गए दो लोगों की 10 साल की सजा बरकरार रखी गई है। अबू धाबी के संघीय सुप्रीम कोर्ट की राज्य सुरक्षा अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया है। अबू धाबी ( Abu Dhabi ) संघीय न्यायालय ने पहली प्रतिवादी की निंदा की। आरोप है कि चार सोशल मीडिया ( फेसबुक , ट्विटर , टेलीग्राम और वाट्सएप) पर अबू हमीद अल अदानी के नाम से से आतंकी विचारधारा का प्रचार किया जा रहा था। साथ ही लोगों से अपील किया जा रहा था कि वे लोग इससे जुड़ें और मदद के लिए दान करें। एक साल पहले इस मामले की सुनवाई करते हुए अबू धाबी संघीय न्यायालय ने दोनों को दोषी ठहराया था और दस साल की सजा सुनाई थी।

दुबई: विदेश में लहराया भारतीय प्रतिभा का परचम, 7 अमरीकी विश्वविद्यालयों में हुआ इस छात्रा का चयन

यूएई साइबर अपराध कानून में कम से कम 10 साल की कैद सजा

बता दें कि एक दूसरे मामले में अबू धाबी संघीय न्यायालय ने तुर्की के प्रतिवादी की निंदा की। राज्य सुरक्षा अभियोजन ने सीरिया में आतंकवादी संगठनों का सहयोग करने का आरोप लगाया है। अभियोजन पक्ष ने संयुक्त अरब अमीरात में धन इकट्ठा कर सीरिया में सक्रिय आतंकवादी समूह को अल नुसरा और अहरार अल शाम को भेजने का आरोप लगाया है। यह भी कहा गया कि आतंकवादी संगठनों की विचारधाराओं को बढ़ावा देने के लिए आरोपियों ने इंटरनेट पर लेख, फिल्म, चित्र और वीडियो प्रकाशित किए और आतंकवादी संगठन को उनके आतंकी इरादों को जानने के लिए बढ़ावा दिया। मालूम हो कि संयुक्त अरब अमीरात ( UAE ) साइबर अपराध कानून में ऐसे अपराधों के लिए कम से कम 10 और अधिक से अधिक 25 साल जेल की सजा या फिर जुर्माने जो कि कम से कम Dh2 मिलियन और अधिक से अधिक Dh4 मिलियन का प्रावधान है।

 

Read the Latest World News on Patrika.com. पढ़ें सबसे पहले World News in Hindi पत्रिका डॉट कॉम पर. विश्व से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter पर.



from Patrika : India's Leading Hindi News Portal
Read The Rest:patrika...

No comments

Powered by Blogger.