पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पर कसा NAB का शिकंजा, 9 मई को पेश होने का आदेश
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) ने पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरयाल तालपुर को फर्जी खातों के मामले में 9 मई को तलब किया है। आसिफ अली जरदारी इस मामले में मुख्य आरोपी हैं और उन्हें 9 मई तक अंतरिम जमानत दी गई है।
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पूर्व राष्ट्रपति जरदारी पर कसा शिकंजा
पाक के न्यूज पोर्टल जियो न्यूज ने अपनी खबर में दावा किया है कि है एनएबी ने फर्जी खातों के मामले में जरदारी के खिलाफ एक और मामला तैयार किया है और पूर्व राष्ट्रपति को पूछताछ के लिए बुलाया है। पाकिस्तानी मीडिया सूत्रों ने कहा कि जरदारी को हरीश एंड कंपनी मामले में समन भेजा गया है। NAB ने आरोप लगाया है कि हरीश एंड कंपनी ने सिंध के विशेष विकास विभाग से पानी की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध लिया था, लेकिन परियोजना पर कोई काम नहीं किया गया था। एनएबी में आगे आरोप लगाया है कि इन फंडों का इस्तेमाल जरदारी के ड्रीम प्रोजेक्ट नादेरो हाउस के खर्चों को पूरा करने के लिए किया गया था।
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एनएबी ने कसा शिकंजा
एनएबी के अधिकारियों ने कहा कि हरीश एंड कंपनी पार्क लेन एस्टेट की सबसे बड़ी कंपनी थी जिसके कारण राष्ट्रीय खजाने को 60 मिलियन रुपये का नुकसान हुआ। सूत्रों के हवाले से जियो न्यूज ने सूचित किया है कि इस मामले में पूर्व सचिव एजाज अहमद खान और अन्य के खिलाफ भी एक मामला दायर किया गया है। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरयाल तालपुर फर्जी खातों के मामले में आरोपी हैं और उन्हें 9 मई तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है।
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