INX मीडिया केस: कार्ति चिदंबरम को SC से बड़ा झटका, 10 करोड़ वापस दिलाने वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को INX मीडिया केस मामले में सुनवाई के बाद पूर्व वित्त मंत्री के बेटे कार्ति चिदंबरम की याचिका खारिज कर दी। इसे कार्ति चिदंबरम के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में कहा कि कार्ति अगर पुराने मामले के दस करोड़ वापस चाहते हैं तो कोर्ट रिफंड कर देगा लेकिन मई और जून में विदेश जाने के लिए दस करोड़ की सुरक्षा राशि को बढ़ाकर 20 करोड़ कर देगा।
Supreme Court dismisses a petition of Karti Chidambaram seeking to release Rs 10 Crore he had deposited with registry as a condition to travel abroad, earlier.A Bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi tells Karti Chidambaram 'pay attention to your constituency'. pic.twitter.com/Bcthq5QAWa
— ANI (@ANI) May 29, 2019
विदेश यात्रा की शर्त के रूप में रुपए जमा करवाई थी
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की 10 करोड़ रुपए जारी करने की मांग संबंधी याचिका पर विचार करने से मना कर दिया है। कार्ति ने यह राशि रजिस्ट्री के साथ विदेश यात्रा की शर्त के रूप रुपए में जमा करवाई थी। सीजेआई ने उनकी याचिका पर विचार करने से इंकार करते हुए खारिज कर दिया है।
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निर्वाचन क्षेत्र पर ध्यान दें
सीजेआई रंजन गोगोई ने बुधवार को पैसे वापस दिलाने वाली याचिका सुनवाई करने से पहले कार्ति चिदंबरम से कहा कि बेहतर यही होगा कि आप अपने निर्वाचन क्षेत्र पर ध्यान दें।
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ईडी और सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं कार्ति
आपको बता दें कि कार्ति चिदंबरम आपराधिक मामलों में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की जांच का सामना कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मई महीने की शुरुआत में अमरीका, जर्मनी और स्पेन जाने की इजाजत मांगी थी, जिसके लिए उन्हें कोर्ट से अनुमति मिल गई थी।
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